एक सितंबर से बदल जायेंगे ट्रैफिक रूल्स, नियम तोड़े तो देना होगा 10 हजार रुपये तक चालान
एक सितंबर से बदल जायेंगे ट्रैफिक रूल्स, नियम तोड़े तो देना होगा 10 हजार रुपये तक चालान
One Tech |
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पहले लोग कानून की इज्जत नहीं करते थे और नियम तोड़ने से नहीं घबराते थे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ पैसे दे कर ही फाइन से बच जाते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब उन्हें नियम तोड़ने से पहले दो बार सोचना होगा।
बिना हेलमेट पर 1000 रुपये का जुर्माना
यदि आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलते समय पकडे जाते है तो अब से आपको 1000 रुपये का जुर्माना और साथ ही साथ 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है आपको बता दे की अभी तक बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का जुर्माना 100 रुपये था जिसे बड़ा के अब 1000 रुपये कर दिया गया है |
500 रुपये की 5000 रुपये का जुर्माना
नये नियम के आनुसार यदि आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते है और आप पकडे गए तो आपको अबसे 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा जो की पहले 500 रुपये था |
दो हजार रुपये की जगह 10 हजार जुर्माना
वहीं मंत्रालय से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नए ट्रैफिक नियम 01 सितंबर से लागू होंगे। वहीं कैब कंपनियों और दूसरे नीतिगत मामलों को अगले कुछ दिन में एलान किया जाएगा। नए मोटर अधिनियम में शराब पी कर गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये की जगह 10 हजार जुर्माना देना होगा। वहीं बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करने पर 100 रुपये की बजाय एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।जानें नए संशोधित नियमों के तहत कितना देना होगा जुर्माना
नए जुर्माने की लिस्ट डाऊनलोड करे
धाराएं
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नियम के उल्लंघन
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वर्तमान में
जुर्माना
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प्रस्तावित
जुर्माना राशि
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177
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सामान्य
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100 रुपये
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500 रुपये
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नया 177ए
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सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम
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100 रुपये
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500 रुपये
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178
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बिना टिकट सफर
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200 रुपये
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500 रुपये
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179
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अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना
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500 रुपये
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2000 रुपये
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180
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बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत
उपयोग
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1000 रुपये
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5000 रुपये
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181
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बिना लाइसेंस के वाहन चलाना
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500 रुपये
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5000 रुपये
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182
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अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग
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500 रुपये
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10,000 रुपये
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182 बी
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ओवरसाइज वाहन
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नया
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5000 रुपये
|
183
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ओवर स्पीडिंग
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400 रुपये
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एलएमवी के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के
यात्री वाहन के लिए 2000 रुपये।
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184
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खतरनाक ड्राइविंग
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1000 रुपये
|
5000 रुपये तक
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185
|
नशे में ड्राइविंग
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2000 रुपये
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10,000 रुपये
|
189
|
स्पीडिंग-रेसिंग
|
500 रुपये
|
5,000 रुपये
|
192 ए
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बिना परमिट का वाहन
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5000 रुपये तक
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10,000 रुपये तक
|
193
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एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का
उल्लंघन) टैक्सी वालों के लिए
|
नया
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25,000 रुपये से
1,00,000 रुपये तक
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194
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ओवरलोडिंग
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2000 रुपये और प्रति टन 1000 रुपये अतिरिक्त
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20,000 रुपये और प्रति टन 2000 रुपये अतिरिक्त
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194 ए
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यात्रियों की ओवरलोडिंग
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1000 रुपये प्रति यात्री
|
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194 बी
|
सीट बेल्ट
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100 रुपये
|
1000 रुपये
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194 सी
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दो पहिया वाहनों पर क्षमता से
ज्यादा वजन
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100 रुपये
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2000 रुपये, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
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194 डी
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हेलमेट
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100 रुपये
|
1000 रुपये और 3
महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
|
194 ई
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इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और
फायरब्रिगेड को रास्ता न देना
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नया प्रावधान
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10,000 रुपये
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196
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बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग
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1000 रुपये
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2000 रुपये
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199
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नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग
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नया प्रावधान
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पेरेंट्स, वाहन के मालिक को
दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही 25
हजार रुपये जुर्माने के साथ 3 साल की कैद।
नाबालिग पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का
रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा।
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206
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अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा
कराने का अधिकार
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नया प्रावधान
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अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
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210 बी
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कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी
के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन
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नया प्रावधान
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संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना
जुर्माना वसूला जाएगा।
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